राँची (झारखण्ड) : झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा वृहस्पति दिन एकटा याचिका केँ संबंध मे उचित हलफनामा दाखिल नहि करबाक कारण सन राज्य सरकार केँ फटकार लगौलक अछि जाहि याचिका मे दावा कयल गेल अछि जे बांग्लादेश सँ अवैध रूप सँ भारत आबि रहला लोक केँ कारण सँ संथाल परगना जिला केँ सामाजिक जनसांख्यिकी प्रभावित भ’ रहल अछि।
मुख्य न्यायाधीश बिद्युत रंजन सारंगी आ न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद केँ संभाग पीठ एहि सँ पहिने देवघर, पाकुर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा आ जामताड़ा केँ उपायुक्त केँ अपन-अपन जिला मे अवैध आप्रवासी केँ वास्तविक स्थिति पर रिपोर्ट जमा करय केँ आदेश देने छला।
एहि मामला मे कोर्ट संथाल परगना केँ छह जिला केँ पुलिस अधीक्षक केँ पुलिस उपायुक्त केँ अवैध आप्रवासी केँ स्थिति केँ बारे मे जानकारी प्रस्तुत करबाक आदेश देने छल, जाहि सँ ओ रिपोर्ट तैयार क’ सकय।
कोर्ट, राज्य केँ मुख्य सचिव केँ पुलिस उपायुक्तक सहयोग सँ स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करय केँ निर्देश सेहो देने छल। कोर्ट के कहल गेल जे हलफनामा पुलिस उपायुक्त केँ तरफ सं नहि अपीतु अधीनस्थ अधिकारी केँ तरफ सँ दाखिल कयल गेल अछि।
खण्डपीठ हलफनामा स्वीकार करबा सँ इनकार क’ देलक आ ओकरा नबका सँ दाखिल करबाक आदेश देलक। नाराजगी व्यक्त करैत पीठ कहलक जे ई बहुत गंभीर मामला अछि आ पुलिस उपायुक्त द्वारा कयल गेल एहन कार्रवाई न्यायालय केँ गुमराह करबाक लेल बुझाइत अछि।