नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) स्लिप केँ माध्यम सँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) केँ वोट केँ शत-प्रतिशत सत्यापन मांगय वाला सभ याचिका केँ खारिज क’ देलक अछि। एकर संगहि कोर्ट बैलेट पेपर केँ माध्यम सँ मतदान केँ याचिका केँ सेहो खारिज क’ देलक अछि।
फैसला दैत काल कोर्ट दू टा पैघ निर्देश देलक
सुप्रीम कोर्ट दूटा निर्देश देलक अछि – पहिल जे सिम्बल लोडिंग प्रक्रिया पूरा भेलाक बाद सिम्बल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) क’ सील क’ देल जाय आ ओकरा कम सँ कम 45 दिन तक स्टोर कैल जेबाक चाही। एहि केँ अलावा दोसर निर्देश ई छै कि रिजल्ट घोषणा केँ बाद प्रत्याशी केँ ईवीएम क’ माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम केँ जांच इंजीनियर केँ टीम सँ कराबै कें विकल्प भेटतनि । एहि लेल रिजल्ट घोषणा केँ सात दिन केँ भीतर उम्मीदवार केँ आवेदन करय पड़तनि जाहि केँ खर्च उम्मीदवार के स्वयं उठबै पड़तनि।
Trending Now
