नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली केँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केँ 1 जून तक अंतरिम जमानत देलक। केजरीवाल 21 मार्च क’ 2024 क’ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार कयल गेल छल। करीब 50 दिनक बाद हुनका राहत भेटलनि। हुनका ई राहत दैत सुप्रीम कोर्ट किछु शर्त लगा देलक अछि, जकर पालन करय पड़तनि। ओ शर्त अछि
- अरविंद केजरीवाल केँ 2 जून क’ आत्मसमर्पण क’ जेल मे वापस आबय परतनि ।
- हुनका 50 हजार रुपैयाक बांड देबय पड़तनि।
- आबकारी नीति घोटाला सँ जुड़ल मनी लांड्रिंग मामला मे केजरीवाल अपन भूमिका पर कोनो टिप्पणी नहि क’ सकैत छथि।
- हुनका अपन कथन के पालन करय पड़तनि जे जा धरि मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर सँ मंजूरी लेबय केँ बराबर जरूरी नहिं होयत ता धरि कोनो आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहिं करताह।
- केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय आ दिल्ली सचिवालय मे नहि जेता।
- कोनो गवाह सँ गप नहि क’ सकैत छथि आ नई मामला सँ संबंधित आधिकारिक दस्तावेज देख सकैत छथि।