नई दिल्ली/ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित भूमि धोखाधड़ी मामलासँ जुड़ल मनी लॉन्ड्रिंग जाञ्चक हिस्साक रूपमे शुक्रदिन गुरुग्राममे ३०० करोड़ टाकासँ बेसी मूल्यक रियल एस्टेट समूह एम३एमक एकटा भूखंड कुर्क कयलक। एहि मामलाकेँ कांग्रेस नेता आ हरियाणाक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डासँ जोड़ल जा रहल अछि।
संघीय जांच एजेंसी भूखंड के कुर्की के लेल धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी आदेश जारी केलकै। एकटा वक्तव्यमे कहल गेल अछि जे ८८.२९ एकड़ जमीन हरियाणाक गुरुग्राम जिलाक हरसरू तहसीलक बशरिया गाममे स्थित अछि।
एकटा बयानमे रियल एस्टेट समूहक प्रवक्ता कहलनि जे ओ ष्भूखंडक अस्थायी कुर्की लेल ईडी द्वारा कयल गेल अत्यधिक अनुचित, अनुचित आ अनावश्यक कार्रवाईसँ बहुत निराश छथिष्। ई भूखंड कोनो तरहेँ कोनो अपराधसँ जुड़ल नहि अछि आ कोनो परिस्थितिमे पीएमएलएक अन्तर्गत अपराधक आयक दायरामे नहि आबि सकैत अछि।
मनी लॉन्ड्रिंग मामला हरियाणा विधानसभा मे विपक्ष के नेता हुड्डा, नगर आ ग्राम योजना निदेशालय (डीटीसीपी) के पूर्व निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता, रियल्टी ग्रुप आरएसआईपीएल आ 14 अन्य कंपनी के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एफआईआर पर आधारित अछि।
ईडी कहलक जे आरोप छल जे आरोपी हरियाणा राज्य आ पूर्ववर्ती हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) सहित अन्य भूमि मालिक सभकेँ ठगने छल। ईडी कहलक जे आरोपी भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ के धारा ४ आ ओकर बाद संबंधित जमींदार के जमीन अधिग्रहण के लेल धारा ६ के तहत अधिसूचना जारी कऽ संबंधित भूमि मालिक के संग धोखाधड़ी केलक। एजेंसी कहलक जे ई हुनका सभकेँ अपन जमीन रियल एस्टेट कम्पनीसभकेँ वर्तमान मूल्यसँ कम दाम पर बेचय लेल मजबूर कऽ देलक।
ईडी कहलक जे आरोप छल जे आरोपी हरियाणा राज्य आ पूर्ववर्ती हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) सहित अन्य भूमि मालिक सभकेँ ठगने छल। ईडी कहलक जे आरोपी भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ के धारा ४ आ ओकर बाद संबंधित जमींदार के जमीन अधिग्रहण के लेल धारा ६ के तहत अधिसूचना जारी कऽ संबंधित भूमि मालिक के संग धोखाधड़ी केलक। एजेंसी कहलक जे ई हुनका सभकेँ अपन जमीन रियल एस्टेट कम्पनीसभकेँ वर्तमान मूल्यसँ कम दाम पर बेचय लेल मजबूर कऽ देलक।