नई दिल्ली/देहरादून/ सुप्रीम कोर्ट सोमदिन उत्तराखंड सरकारक कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयक मालिकक नाम प्रदर्शित करबाक निर्देश पर अंतरिम रोक लगा देलक। अदालत निर्देशक विरुद्ध दायर याचिका पर उत्तराखंड सरकारकेँ नोटिस सेहो जारी कयलक।
तृणमूल कांग्रेसक सांसद महुआ मोइत्रा उत्तर प्रदेश आ उत्तराखंड सरकारक आदेशक विरुद्ध सर्वाेच्च न्यायालयक दरवाजा खटखटाने छलाह जे कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयसभमे ओकर मालिकक नाम अवश्य प्रदर्शित होयबाक चाही। मोइत्रा के तरफ सँ पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय आ एस वी एन भट्टी के पीठ के कहलखिन कि भोजनालय के मालिक के नाम प्रदर्शित करय के निहित आदेश पारित कैल गेल अछि।
तखन पीठ सिंघवीसँ पुछलक जे की उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड भोजनालय मालिकक नाम प्रदर्शित करबाक संबंधमे कोनो औपचारिक आदेश पारित कयलक अछि। ष्की राज्य सरकार कोनो औपचारिक आदेश पारित केलक अछि?
सिंघवी कहलनि जे भोजनालयक मालिकक नाम प्रदर्शित करबाक उत्तर प्रदेश आ उत्तराखण्डक आदेश पहिचानक आधार पर बहिष्कार छल आ संविधानक विरुद्ध छल। एहि मामलाक सुनवाई चलि रहल अछि।
अपन याचिकामे मोइत्रा दुनू राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशपर रोक लगयबाक माँग करैत कहलनि जे एहन निर्देश समुदायक बीच संघर्षकेँ बढ़ावा दैत अछि। एहिमे आरोप लगाओल गेल अछि जे ई आदेश मुस्लिम दोकान मालिक आ कारीगरक आर्थिक बहिष्कारक बहिष्कार आ हुनक आजीविकाकेँ नोकसान पहुँचयबाक उद्देश्यसँ जारी कयल गेल छल।