नई दिल्ली : दिल्ली केँ मुख्यमंत्री केजरीवाल केँ जमानत पर खूब राजनीतिक चर्चा भ’ रहल अछि। सुप्रीम कोर्ट केँ फैसला अयला केँ बाद निष्कर्ष अछि जे अगर केजरीवाल सीएम ऑफिस या सचिवालय मे नहि जेताह तखन हुनका लग मात्र ऑफिस आ सचिवालय आओत। मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय आ सचिवालय क’ ओ फाइल जे एलजी केँ पठेबाक अछि ओ केजरीवाल जी केँ सरकारी आवास पर पहुंचत। ईडी मामला मे जमानतक शर्त केँ अनुसार केजरीवाल केँ ऑफिस जेबा सँ रोकल गेल अछि , भले ही सुप्रीम कोर्ट क पीठ सीबीआई मामला मे जमानत देबा काल एहन कोनो शर्त नहि लगेलक अछि। एक वाक्य मे केजरीवाल मुख्यमंत्री क’ रूप मे अपन काज क’ सकैत छथि, मुदा घर सँ । मतलब जेल सँ रिहा भेला के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ‘वर्क फ्रॉम होम’ ड्यूटी पर छथि। अर्थात कोर्ट केँ ED केस मे 12 जुलाई क’ भेटल जमानत केँ आदेशक शर्त एखनो लागू अछि आ जा धरि सुप्रीम कोर्ट केँ पैघ पीठ एकरा पलटि नहि देत ता धरि लागू रहत।
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