झारखंडक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मिलल पैघ राहत, सुप्रीम कोर्ट कैलक ईडीक याचिका खारिज

नई दिल्ली/रांची/ झारखंडक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुप्रीम कोर्ट सँ बहुत राहत भेटल अछि। सर्वाेच्च न्यायालय उच्च न्यायालयक आदेशमे हस्तक्षेप करबासँ मना कऽ देलक अछि।

सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामला मे हेमंत सोरेन के जमानत देबय के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के चुनौती देबय वाला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के याचिका शुक्रवार के खारिज कऽ देलक। सर्वाेच्च न्यायालय झारखण्डक मुख्यमंत्रीकेँ जमानत देबाक झारखंड उच्च न्यायालयक आदेशमे हस्तक्षेप करबासँ मना कऽ देलक आ एहि निर्णयकेँ ष्अत्यधिक तर्कसंगतष् बतओलक।

ईडी झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के देल गेल जमानत रद्द करबाक मांग केने छल। ईडीक याचिकापर सोमदिन उच्चतम न्यायालयमे सुनवाई भेल। सुनवाई के दौरान सर्वाेच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा हेमंत सोरेन के देल गेल जमानत आदेश मे हस्तक्षेप करय सँ मना कऽ देलक।

हेमंत सोरेन के जूनक अंतिम सप्ताह मे जमानत देल गेल छलइ। झारखंड उच्च न्यायालयक न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय २८ जूनकेँ भूमि घोटाला मामलामे जेलमे बंद हेमंत सोरेनकेँ जमानत देने छलाह। झामुमो नेता सोरेन के 50,000 रुपया के दूटा जमानत पर जमानत देल गेल छलइ। आइए जनैत छी जे ३१ जनवरी २०२४क राति ईडी लम्बा पूछताछ के बाद हुनका गिरफ्तार कऽ लेलक।

सोरेन, जे झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)क कार्यकारी अध्यक्ष सेहो छथि, एहि मामिलामे ३१ जनवरीकेँ ईडी द्वारा गिरफ्तार कयल जयबासँ किछुए समय पहिने मुख्यमंत्रीक पदसँ इस्तीफा दऽ देलनि। एहि मामलामे जमानत पर जेलसँ बाहर अयलाक बाद ओ ४ जुलाईकेँ मुख्यमंत्रीक पद पर आपस आबि गेलाह।