लहरि रूम (रांची) – केंद्र द्वारा झारखंड कोटपा संशोधन विधेयक-2021 कें मंजूरी द’ देल गेल । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सिगरेट आओर अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक-2021 कें मंजूरी द’ देल॑ गेल । अहि कें अंतरगर्त आब सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू उत्पाद के सेवन करय पर एक हजार टकाक (रुपया) के जुर्माना लगाओल जायत। हुक्का के बार खोलय या चलाबय पर सेहो रोक लगा देल जाएत। झारखंड विधानसभा द्वारा पारित इ संशोधन विधेयक राज्यपाल के माध्यम सँ राष्ट्रपति के मंजूरी के लेल भेजल गेल छल। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ई विधेयक झारखण्ड कें राजभवन मे प्राप्त भ’ चुकल अछि।

जं पियब त’ लागत एक हजार टका केँ जुर्माना
सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू उत्पाद के सेवन करय वाला जुर्माना के राशि दू सौ रुपया सँ बढ़ा क’ एक हजार रुपया क’ देल गेल अछि। सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद कें प्रयोग पर पूर्णतः रोक लगाओल जा सकैत अछि। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर सेहो रोक लगा देल जाएत। हुक्का बार खोलय या चलाबय पर रोक रहत।

स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चाइल्डकेयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, कोर्ट परिसर, सरकारी कार्यालय परिसर, धार्मिक स्थल आ पार्क के आसपास तंबाकू उत्पाद के बिक्री पर रोक लगा देल गेल अछि । एहन स्थान सँ 100 मीटर केँ भीतर सिगरेट या तम्बाकू बेचब पर रोक लगा देल जाएत। पहिने ई सीमा 100 गज छल।