पटना : मीडिया सूत्र सँ खबरि आबि रहल अछि जे , एहि दीपावली पटना, गया, मुजफ्फरपुर आओर हाजीपुर मे AQI स्तर खराब हेबाक कारण सुप्रीम कोर्ट आ NGT सब तरहक पटाखा पर रोक लगा देलक अछि। एकर बाद बिहार सरकार आ जिला प्रशासन एहि आदेश केँ सख्ती सँ लागू करबाक आदेश देलक अछि। आदेश केँ उल्लंघन करय वाला केँ खिलाफ कड़ा कार्रवाई केँ चेतावनी देल गेल अछि। आतिशबाजी सँ उत्पन्न वायु प्रदूषण केँ कारण स्वास्थ्य आ पर्यावरण केँ नोकसान केँ बारे मे लोक सबके जागरूक कयल जा रहल अछि ।

पटना जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) आ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध पटाखा केँ बिक्री पर प्रतिबन्ध लबेबाक लेल एकटा विशेष टीम केँ गठन कयल गेल अछि । सब अनुमंडल अधिकारी आ अनुमंडल पुलिस अधिकारी केँ निर्देश देल गेल अछि जे एहि टीम केँ सक्रिय राखि आ अपराधी केँ विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कयल जाई ।
प्राणवायु केँ गुणवत्ता मे गिरावट केँ देखैत पटाखा पर प्रतिबन्ध लगाओल गेल अछि
मीडिया रिपोर्ट केँ अनुसार सुप्रीम कोर्ट आ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) बिहार केँ चारिटा पैघ शहर – पटना, गया, मुजफ्फरपुर आओर हाजीपुर मे सभ तरहक पटाखा केँ विक्री पर रोक लगा देलक अछि। ई फैसला ई शहर मे हवा केँ गुणवत्ता मे गिरावट केँ देखैत लेल गेल अछि।