नवका दिल्ली/ आई उच्चतम न्यायालय एकटा अद्भुत काजक समर्थन कैलक। राजस्थान मे 1993 मे भेल ट्रेन विस्फोटक मामला मे उम्रकैदक सजा काटि रहल कैदी के स्थाई पैरोल के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के बयान आयल अछि। माननीय न्यायालय के बयान मे कहल गेल अछि कि 96 वर्षी दोषी के सजा पर रहम कैल जा सकैत अछि।
माननीय न्यायालय सोमवार के ऐहो कहलक कि लगातार कैद ‘‘मृत्युदंड के समान’’ अछि। ऐहि ल’ क’ सजा मे छूट देल जा सकैत अछि।
हबीब अहमद खान अपना स्वास्थ्यक मामला आ वृद्धवस्था के आधार बना क’ स्थाई पैरोलक याचना कैले छल। जब निचला अदालत सं छूट नहि भेटल त’ ओ उच्चतम न्यायालय के रूख कैलक। आगां की हैत ओ बुझल नहि अछि मुदा खान के लेल न्यायालय नरमी देखा रहल अछि।