पटना: मीडिया सूत्रक अनुसार खबरि आबि रहल अछि जे बिहार केँ नीतीश सरकार शिक्षा केँ अधिकार अधिनियम केँ तहत सब निजी स्कूल केँ पंजीकरण करेनाई अनिवार्य क’ देलक अछि। एकरा लेल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कयल गेल अछि। एखन धरि 20 हजार प्राइवेट स्कूल द्वारा आवेदन भेल अछि, मुदा 8 हजार स्कूल एखन धरि आवेदन नहि केलक अछि। राज्य मे मौजूद 40 हजार निजी स्कूल सँ इ संख्या काफी कम अछि। एहि लापरवाही केँ देखि प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र सब जिला केँ अधिकारी केँ कार्रवाई करबाक आदेश देलनि अछि।
शिक्षा विभाग सख्त आदेश जारी केलक
प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र कहलनि जे, शिक्षा केँ अधिकार अधिनियम केँ अनुसार सब निजी विद्यालय केँ पंजीकरण अनिवार्य अछि। ओ आगू कहलनि जे निःशुल्क आ अनिवार्य शिक्षाक अधिकार अधिनियमक आलोक मे स्वीकृति अर्थात निजी विद्यालयक पंजीकरण लेब अनिवार्य अछि। अइ अधिनियम मे एकटा प्रावधान छै की निर्धारित मानक केँ पूरा करय वाला कोनो स्कूलक स्थापना या संचालन बिना सक्षम प्राधिकारी सँ अनुमोदन प्रमाणपत्र प्राप्त करय केँ बिना नहि कैल जायत।