नयी दिल्ली/ दिल्ली दंगा मामला में दिल्ली सरकारक मंत्री कपिल मिश्रा केँ ठोर झटका भेटल अछि। आब हुनका पर मामला दर्ज कएल जायत आ केस चलत। अदालत दिल्ली केर मंत्री कपिल मिश्रा आ आन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करबाक आदेश देलक अछि। दिल्ली केर एकटा अदालत मंगलदिन 2020 केर दिल्ली दंगामे हुनक कथित भूमिका केर जांच लेल एफआईआर दर्ज करबाक आदेश देलक।
खबरक अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया पहिल दृष्टि में मानने अछि कि एहि मामला म‘ जांचक आवश्यकता अछि। माननीय न्यायाधीश कहलथि, ई स्पष्ट अछि जे मिश्रा कथित अपराधक समय क्षेत्र में सशरीर उपस्थित छलाह। आगू क‘ जांचक आवश्यकता अछि। न्यायाधीश यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा दायर एकटा याचिकापर दलील सभ सुनि रहल छलाह। जाहिमंे एफआईआर दर्ज करबाक माँग कएल गेल छल, जकरा दिल्ली पुलिस विरोध क‘ कहलक कि दंगामे मिश्रा के कोनो भूमिका नहि छल।
एह सँ पहिनहि मार्च मे दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 मे कथित रूप सँ आपत्तिजनक बयान देबाक आ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करबाक मामला मे अधीनस्थ अदालत के सुनवाई पर रोक लगबै के निषेध केलन्हि। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा सत्र अदालत के ओ आदेश के चुनौती देबाक भाजपा नेता के याचिका पर दिल्ली पुलिस के नोटिस जारी केलन्हि, जतए ई मामला मे मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा हुनका जारी कएल गेल समन के खिलाफ हुनक याचिका के खारिज कएल गेल छल।
न्यायाधीश कहलथि, श्अधीनस्थ अदालतक सुनवाई पर रोक लगबैबामे कोनो जरूरत नहि अछि। एहि अदालतक लेल सुनवाई पर रोक लगानाई जरूरी नहि लगैत अछि। अधीनस्थ अदालत मामला मे आगू बढ़य में स्वतंत्र अछि।