चंडीगढ/ एक पादरी पर महिला संग यौन शोषण के गंभीर आरोप लागल छल। मामला के सुनवाइक दौरान अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूत आ गवाह पेश कैलक। ओहि आधार पर कोर्ट अपना फैसला में पादरी के दोषी ठहरौलक। तकर बाद आई हुनका उम्रकैदक सजा सुना देल गेल।
मोहाली केर पॉक्सो कोर्ट स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह के 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावासक सजा सुनौलक। कोर्ट गत सप्ताह बजिंदर के भारतीय दंड संहिता के धारा 376 (बलात्कार), धारा 323 (स्वेच्छा सँ चोट पहुँचना) आ धारा 506 (आपराधिक धमकी) केर तहत दोषी ठहरौलक छल।
ई पादरी पर एक महिला संग यौन शोषणक गंभीर आरोप अछि। मामला केर सुनवाईक दौरान अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूत आ गवाह प्रस्तुत केलन्हि, जेकर आधार पर कोर्ट ई कठोर निर्णय सुनौलक। सजा कऽ एलानक बाद पीड़ितसभ राहतक साँस लेलन्हि, वहीं बचाव पक्ष उच्च न्यायालय मे अपील करबाक बात कहलन्हि।ई मामला तखने सुर्खि मे आयल छल, जतए एक महिला बजिंदर सिंह पर दुष्कर्मक गंभीर आरोप लगेलथि। पीड़िताक दावा छल जे पादरी मोहाली स्थित अपन घर पर हुनका संग बलात्कार केलन्हि आ ई घटना केँ रिकॉर्ड कश् ब्लैकमेल करबाक धमकी देलथि।
महिलाक अनुसार, आरोपी हुनका धमकौलनि कि यदि ओ बलात्कारक बात कतहु सार्वजनिक भेल तऽ ओ ई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कऽ देत। तकर बाद आरोपी पादरी, पीड़ित महिला संग समय-समय पर शारीरिक संबंध बनाबेक प्रयास सेहो करै लागल।
मोहाली केर पोक्सो कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास क’ सजा सुनाएला क’ बाद स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह केँ कड़ा सुरक्षा मे जेल भेज देल गेल। हरियाणाक यमुनानगर निवासी आ जालंधर स्थित चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम केर संस्थापक बजिंदर सिंह अपनाकेँ ईसा मसीह केँ दूत बतबैत छैथ, आ चमत्कारिक उपचारक दावा सेहो करैत अछि।
हुनक कतैक रास वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल अछि, जकरा मे ओ मरीजसभ केँ ठीक करैत देखाइत छथि। तथापि, आब सजा के बाद बजिंदर सिंहक परेशानी बढ़ि गेल अछि। बजिंदर चमत्कारी पादरी केर नाम सँ सेहो प्रसिद्ध छैथ।