नवका दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार के दिन, इलाहाबाद उच्च न्यायालयक ओहि फैसलापर रोक लगा देलक जाहिमे उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम केँ ‘असंवैधानिक’ घोषित कयल गेल छल।
मार्च मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 केँ धर्मनिरपेक्षताक सिद्धान्तक उल्लंघन घोषित कयलक छल। एकर अतिरिक्त, उच्च न्यायालय राज्य सरकार केँ प्रभावित छात्र सभ केँ औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली मे एकीकृत करबाक निर्देश सेहो देने छल।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तीक पीठ बजली कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय सं’ राज्यक लाखों छात्र नकारात्मक ढंग सं’ प्रभावित भ’ जायत। अई ल’ क’ ई निर्णय के संविधान संगत नहिं मानल जा सकैत अछि।