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Friday, August 22, 2025
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‘रोक लगाइये’, झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रांची SSP केँ खुलल अवस्था मे गोमांस केँ बिक्री पर रोक लगबैक आदेश देल

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रांची : पीआईएल सुनवाई केँ बाद हाईकोर्ट केँ भेल आदेश

श्यामानंद पाण्डेय केँ तरफ सँ पीआईएल दायर कयल गेल छल। जाहि मे कहल गेल अछि जे रांची शहर सहित राज्य मे मांस बेचय वाला लोक सभ बकरी आओर मुर्गा केँ मारि क’ खुला मे प्रदर्शन करैत छथि। इ भारतीय खाद्य सुरक्षा आ मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) कें नियम कानून कें साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट आ विभिन्न उच्च न्यायालयक कें दिशा निर्देशक केँ विरुद्ध अछि।

झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रांची केँ एसएसपी केँ शहर मे खुला जगह आओर मुहल्ला मे गोमांस केँ बिक्री पर रोक लगा क’ कड़ा कार्रवाई करै केँ आदेश देलनि अछि । कोर्ट SSP सँ पूछलनि जे ‘झारखंड गोजातीय वध निषेध अधिनियम-2005’ केँ तहत रांची मे की कार्रवाई कैल गेल अछि?

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