रांची: झारखंड हाईकोर्ट बृहस्पतिदिन राज्य सरकार केँ निर्देश देलक जे ओ संथाल परगना केँ माध्यम सँ राज्य मे प्रवेश करय वाला अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी केँ खिलाफ तुरंत कार्रवाई कयल जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद आ न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय केँ डिवीजन बेंच डेनियल दानिश केँ दायर पीआईएल केँ सुनवाई केँ दौरान ई निर्देश देलनि। कोर्ट केँ कहनाय छनि जे बांग्लादेश मे वर्तमान अस्थिरता केँ कारण अवैध अप्रवासन मे बढ़ोतरी होयत।
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‘बांग्लादेशी घुसपैठि सबके विरुद्ध होई कार्रवाई ‘, झारखंड हाईकोर्ट सोरेन सरकार केँ देलनि निर्देश
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