लहरि रूम (रांची) : मीडिया सूत्र सँ खबरि आबि रहल अछि जे झारखंड हाईकोर्ट मे शुक्रदिन (आइ ) रांची नगर निगम के पूर्व पार्षद रोशनी खलखो के अवमानना याचिका पर सुनवाई भेल। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट राज्य के हेमंत सरकार के द्वारा निकाय चुनाव नहि करेला पर नाराजगी व्यक्त केलक अछि। हाईकोर्ट राज्य कें मुख्य सचिव कें अगिला सुनवाई मे व्यक्तिगत रूप सँ उपस्थित हेबाक आदेश देलक अछि। हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप सँ वक्तव्य देल गेल जे झारखंड सरकार “रूल ऑफ़ लॉ” कें नजरअंदाज करी रहल अछि आओर राज्य मे संवैधानिक तंत्र असफल देखबा मे आबि रहल अछि ।

आदेश के पालन नहि भेल, अगिला पेशी मे मुख्य सचिव हाजिर हों : हाई कोर्ट !
हाईकोर्ट के जज आनंदा सेन 4 जनवरी 2024 क’ आदेश देने छलाह जे तीन सप्ताह के भीतर राज्य के सब नगर निकाय मे चुनाव कराओल जाय। मुदा सात मासक बादो चुनाव नहि भेल। एहि लापरवाही कें विरुद्ध कोर्ट मे अवमानना याचिका दायर कैल गेल। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह अदालत मे कार्रवाई के मांग कयलनि , जाहि पर अगिला सुनवाई 25 जुलाई शुक्र दिन तय कएल गेल अछि।
