
लहरि रूम (रांची) : झारखंड मे 30 जून सँ 29 जुलाई तक गणना चरण मे बीएलओ घर- घर जा क’ मतदाता कें आंशिक रूप सँ इन्यूमरेशन फॉर्म बाँटता । एकर बाद ओ मतदाता के वर्तमान रंगीन फोटोग्राफ के संग हस्ताक्षरितइन्यूमरेशन फॉर्म के संग्रहित करताह। जिनक इन्यूमरेशन फॉर्म पूर्णतः प्राप्त हेतनि हुनक आबय वला समय मे वोटर लिस्ट मे नाम रहतनि।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के.रवि कुमार कहलनि जे, SIR प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिक के लेल अछि। गैर-भारतीय नागरिक या भारतीय नागरिकता कें त्याग करय वाला कें बिना भरने या हस्ताक्षर करय कें तुरंत इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ कें वापस करय कें चाही । गलत जानकारी कें संग इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करनाय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 कें धारा 31 कें तहत दंडनीय अपराध अछि।

