लहरि रूम: सुप्रीम कोर्ट मनी लांड्रिंग केँ मामला मे निलंबित झारखंड केँ कार्यकर्ता आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल केँ जमानत याचिका केँ खारिज क’ देलक। एकरा असाधारण मामला कहैत कोर्ट झारखंड हाईकोर्टक जमानत सँ इनकार करबाक फैसला केँ सही कहलक । न्यायाधीश संजीव खन्ना आ दीपंकर दत्ता क’ पीठ एहि मामला केँ असाधारण प्रकृति पर जोर दैत सिंघल क’ जमानत याचिका केँ खारिज करि देलक। कोर्ट जारी मुकदमा केँ चिंता केँ हवाला दैत एकरा जल्दी पूरा करय केँ आग्रह केलक अछि – मतलब जल्द सँ जल्द फैसला होई एहि पर सबके कार्य करबाक लेल कहलक अछि।
पाठक लोकनि केँ जानकारी दि मनी लांड्रिंग केँ मामला मे आय सँ जुड़ल संपत्ति पर छापामारी केँ बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल 11 मई 2022 सँ न्यायिक हिरासत मे छथि। ई मामला ग्रामीण रोजगार केँ लेल केंद्र केँ प्रमुख योजना मनरेगा केँ लागू करय मे कथित भ्रष्टाचार सँ संबंधित अछि।
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