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Friday, May 22, 2026
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Homeटटका खबरि'आरक्षण' किएक ? IAS अफसर केँ बच्चा सँ सुप्रीम कोर्ट केँ प्रश्न...

‘आरक्षण’ किएक ? IAS अफसर केँ बच्चा सँ सुप्रीम कोर्ट केँ प्रश्न …….. जिरह तेज भेल !

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लहरि रूम (रांची) : मीडिया सूत्र सँ खबरि आबि रहल अछि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछड़ा वर्ग केँ आर्थिक आ शैक्षणिक रूप सँ उन्नत परिवार के बच्चा सबके आरक्षण लाभ केर निरंतर प्रावधान पर प्रश्न उठाओल गेल आ कोर्ट द् मौखिक रूप सँ टिप्पणी कयलक जे कोटा के माध्यम सँ प्राप्त सामाजिक गतिशीलता अंततः परिवार कें आरक्षण प्रणाली सँ बाहर क’ देत । पिछड़ा वर्ग केर ‘क्रीमी लेयर’ (उच्च आय वर्ग) लेल आरक्षण लाभ सँ संबंधित एकटा मामला के सुनवाई करैत न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना आ न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान केर पीठ ओहन बच्चा लेल आरक्षण के जरूरत प्रश्न उठेलक , जेकर माता-पिता दुनू आईएएस अधिकारी छथि आ दुनू सरकारी सेवा मे छथि। आर्थिक रूप हिनक लोकनिक स्थिति बहुत नीक अछि। सामाजिक उन्नतिक अवसर मौजूद छनि । सरकार सेहो एहि तरहक सभ व्यक्ति के बाहर करय के आदेश जारी क’ देलक अछि, आओर ओ सभ एहि बहिष्कार पर सवाल उठा रहल छथि। न्यायमूर्ति नागरथना कहलनि जे, एकरा सेहो ध्यान मे राखय के जरूरत अछि।

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